छत्तीसगढ़ में कैथोलिक कलीसिया के प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस याचिका को खारिज करने पर चिंता जताई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी गांवों में ईसाई मिशनरियों और पुरोहितों के घुसने पर लगी रोक को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले कैथोलिक पुरोहितों और धर्मबहनों को दिया जाने वाला वेतन आयकर नियमों के अंतर्गत आता है।