कोर्ट के दस्तावेज़ों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक क्रिश्चियन उच्च शिक्षा संस्थान की कीमती ज़मीन पर कब्ज़ा करने के प्रांतीय सरकार के आदेश को सस्पेंड कर दिया है। कोर्ट ने इसके पीछे ज़िला अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड में हेरफेर का हवाला दिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने इंदौर शहर में करीब 1.7 हेक्टेयर (4.2 एकड़) ज़मीन पर कब्ज़े पर रोक लगा दी है। इस ज़मीन की कीमत करीब 4 अरब रुपये (US$43.65 मिलियन) आंकी गई है और यह 139 साल पुराने इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज की है।